किसानों की ट्रैक्टर रैली पर बोला सुप्रीम कोर्ट- दिल्ली में कौन आएगा-कौन नहीं, यह तय करना पुलिस का काम

किसानों की ट्रैक्टर रैली पर बोला सुप्रीम कोर्ट- दिल्ली में कौन आएगा-कौन नहीं, यह तय करना पुलिस का काम

केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ जारी हल्लाबोल के बीच किसानों ने ऐलान किया है कि वे 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में टैक्टर रैली निकालेंगे, मगर इसे रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिस पर आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह दिल्ली पुलिस का काम है कि वह तय करे कि दिल्ली में कौन आएगा और कौन नहीं। कोर्ट ने कहा कि शहर में कितने लोग, कैसे आएंगे ये पुलिस तय करेगी। अब इस मामले पर बुधवार यानी 20 जनवरी को सुनवाई होगी। 

सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि यह मामला कानून-व्यवस्था से जुड़ा है और इसके बारे में फैसला पुलिस लेगी। इस मामले से निपटने के लिए आपके पास सारे अधिकार हैं। दिल्ली में किसे प्रवेश देना चाहिए, इस बारे में फैसला करने का पहला अधिकार पुलिस को है। हम आपको यह नहीं बताने जा रहे कि आपको क्या करना चाहिए, इस विषय पर 20 जनवरी को विचार करेंगे।' पीठ ने कहा, 'दिल्ली में प्रवेश का मामला न्याय व्यवस्था से जुड़ा है और पुलिस इस पर फैसला करेगी। उसने कहा, 'अटॉर्नी जनरल, हम इस मामले की सुनवाई स्थगित कर रहे हैं और आपके पास इस मामले से निपटने का पूरा अधिकार है।'

दरअसल, उच्चतम न्यायालय सोमवार ने केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई की, जो दिल्ली पुलिस के मार्फत दायर की गई है। याचिका के जरिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में व्यवधान डाल सकने वाले किसानों की प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली या इसी तरह के अन्य प्रदर्शन को रोकने के लिए न्यायालय से आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है।