आरे पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, महाराष्ट्र सरकार से मांगी रिपोर्ट

आरे पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, महाराष्ट्र सरकार से मांगी रिपोर्ट

मुंबई की आरे कॉलोनी में पेड़ों की कटाई पर सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पर रोक लगा दी है. छात्रों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया और अगली सुनवाई तक पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है. महाराष्ट्र सरकार से अदालत ने अभी की ताजी रिपोर्ट भी मांगी है और साथ ही सख्त लहजे में ये भी कहा है कि जो भी गलत है, वो गलत है. अभी 21 अक्टूबर तक वहां पर यथास्थिति बनी रहेगी.

अदालत में सुनवाई के दौरान जस्टिस अरुण मिश्रा ने आरे कॉलोनी के स्थान के बारे में पूछा और कहा कि संजय गांधी नेशनल पार्क क्या है? इस पर छात्रों की ओर से वकील संजय हेगड़े ने कहा कि ये आरे कॉलोनी से 4 किलोमीटर दूर है.

अदालत ने इस दौरान महाराष्ट्र सरकार से संजय गांधी वन के स्टेटस के बारे में पूछा और आदेश दिया कि आप अभी कोई भी पेड़ नहीं काटेंगे, इस मामले की सुनवाई अब 21 अक्टूबर को होगी. अदालत ने कहा कि सवाल ये नहीं है कि एक फीसदी पेड़ कटे हैं या ज्यादा, जो गलत है वो गलत है. अदालत के इस आदेश पर महाराष्ट्र सरकार ने भरोसा दिया है कि अब वह कोई पेड़ नहीं काटेंगे.